पब्लिक प्लेस पर रोमांस करना पड़ सकता है भारी (भारतीय कानून)
नेमपाल सिंह के द्वारा :
Date: 01.02.2023
पब्लिक प्लेस पर रोमांस और भारतीय कानून :
पब्लिक प्लेस पर रोमांस करना क़ानूनी नजरिए से भारी पड़ सकता है क्योंकि आजकल आम तौर पर यह देखा गया है कि काफी ऐसे युवक एवं युवती हैं जो किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत या कुछ ऐसी हरकत जो कि सामान्य रूप से समाज में स्वीकार्य नहीं है सार्वजनिक स्थल पर करने से झिझकते या लजाते नहीं हैं। आज कल सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह भी आमतौर पर देखा जा सकता है कि लोगों के द्वारा काफी ऐसी हरकत की जाती है जो कि क़ानूनी रूप में एक अपराध कहा या माना जा सकता है। काफी ऐसे मामले भी हैं जिनमें पुलिस द्वारा समय समय पर कार्यवाही भी की जाती है क्योंकि वह घटनाएँ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती हैं और पुलिस की नज़रों में आ जाती हैं।
क्या कहता है भारतीय कानून :
इस सन्दर्भ में भारतीय कानून बिलकुल स्पष्ट है हाल ही के दिनों में आपने एक घटना के विषय में सुना होगा जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई की घटना है जहाँ एक युवक एक बिना नंबर की बाइक पर एक युवती को उल्टी दिशा में बाइक पर बैठा कर और अभद्रता का परिचय देते हुए खुले आम सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के घूम रहे थे और किसी ने उस युवक और युवती की इस हरकत को वीडियो में कैद कर लिया था और वायरल कर दिया था जिसके बाद छतीसगढ़ पुलिस हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्ञात रहे कि इस मामले में पुलिस द्वारा एक धारा प्रमुख रूप से लगाई गयी है जो कि भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 294 है।
क्या कहती है भारतीय दण्ड संहिता की धरा 294 :
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति जानभूझ कर किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार सार्वजनिक स्थल पर करता है या किसी किस्म का अश्लील गाना गाता या गुनगुनाता है या फिर किसी भी किस्म के अश्लील हरकत किसी युवती या महिला के साथ उसकी सहमती से करता है या फिर कुछ युवक या युवतियाँ आपस में कुछ इस किस्म की हरकत करती है जो की अश्लील कही जा सकती है तो या उस प्रकार की हरकत सार्वजनिक स्थल पर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। जिसके अंतर्गत यदि कोर्ट में अपराधी के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति को तीन महीने तक की सजा या जुर्माने के साथ या फिर सजा और जुर्माना दोनों के साथ दण्डित किया जा सकता है। क्योंकि यह एक जमानती धारा है तो इस धारा के अंतर्गत जमानत आसानी से मिल जाती है। लेकिन यह धारा नॉन-कम्पाउंडेबल है, जिसका अर्थ है कि इस धारा के अंतर्गत कानूनन रूप से समझौता नहीं किया जा सकता है।
यदि किसी भी अश्लील किस्म की घटना के विषय में सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है और वह घटना खास तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के नजरिए से ही अंजाम दी गयी है और यदि वह एक इमेज या फिर वीडियो है और जहाँ घटना को अंजाम दिया गया है वह एक सार्वजनिक स्थल है तो उस प्रकार की घटना के सन्दर्भ में इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धाराएँ भी लगाई जाती है यदि घटना सोशल मीडिया पर जान भूझ कर अपराधी के द्वारा खुद अपलोड की जाती है।
तो इस प्रकार भारतीय कानून की धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
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