What is Public Nuisance? section 268 IPC and 290 IPC. लोक बाधा क्या है?
नेमपाल सिंह के द्वारा
लोक बाधा क्या है?
लोक बाधा को अंग्रेजी भाषा में Public Nuisance के रूप में जाना जाता है I भारत में जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो लगातर बढ़ती जा रही हैं I लोक बाधा भी इनमें से एक समस्या कही जा सकती है I लोक बाधा को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि कानून इस सन्दर्भ में क्या कहता है I वह क्या है और कौन सा वह कानून है जो लोक बाधा को परिभाषित करता है और यदि कोई लोक बाधा पहुंचाता है या कानून का उल्लंघन करता है तो कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है I इस पोस्ट के माध्यम से आज हम जानेंगे कि लोक बाधा क्या है I
क्या कहता है कानून ?
अगर हम कानून की बात करें तो लोक बाधा यानि कि Public Nuisance को धारा 268 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और धारा 290 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा का प्रावधान दिया गया है I धारा 268 भारतीय दंड संहिता को समझने के लिए इस धारा के अंतर्गत परिभाषा को जान लेना आवश्यक है I धारा 268 के अंतर्गत :
क्या कहता है कानून ?
अगर हम कानून की बात करें तो लोक बाधा यानि कि Public Nuisance को धारा 268 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और धारा 290 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा का प्रावधान दिया गया है I धारा 268 भारतीय दंड संहिता को समझने के लिए इस धारा के अंतर्गत परिभाषा को जान लेना आवश्यक है I धारा 268 के अंतर्गत :
हिन्दी में परिभाषा
धरा 268 भारतीय दंड संहिता : वह व्यक्ति, लोक बाधा या कहा जाए कि Public nuisance का दोषी माना जाएगा, जो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे किसी अवैध किसी लोप का दोषी है , जिससे जन साधारण को जो आस -पास में रहते हों या आस - पास की संपत्ति पर अधिभोग या अधिकार रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या परेशानी कारित हो या जिस कार्य के द्वारा उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े यदि क्षति, बाधा, संकट या परेशानी होना आवश्यक रूप में संभव हो तो उस स्थिति को लोक बाधा या Public nuisance कहा जायेगा I
कोई भी सामान्य या लोक बाधा या फिर कहा जाए Public nuisance इस आधार पर माफ़ी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है I
अब अगर आसान और सरल शब्दों में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि General Public को यदि किसी किस्म का common अधिकार प्राप्त है और यदि किसी के द्वारा गैरकानूनी तरीके से उस अधिकार में बाधा पहुंचाई जाए और उस कार्य के द्वारा General Public को परेशानी, संकट या किसी किस्म का खतरा हो तो उस स्थिति को Public nuisance या लोक बाधा कहा जायेगा I उदाहरण के तौर पर यदि किसी कॉलोनी में जहाँ सभी लोगों का ये अधिकार है कि वो सभी लोग एक शांति प्रिय ढंग से रह सकें और यदि कोई व्यक्ति उस इलाके की शांति को भंग करने के उद्देश्य से रात के समय किसी किस्म की ध्वनि को बहुत ज्यादा आवाज़ के साथ प्रसारित करता है जिससे उस इलाके के लोगों को असुविधा होती है और उन्हें परेशानी होती है तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा I
लोक बाधा के लिए कानून के अंतर्गत सजा :
लोक बाधा के अपराध के रूप में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके लिए धारा 290 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा का प्रावधान दिया गया है I ज्ञात रहे कि लोक बाधा या कहा जाए तो Public nuisance एक दण्डनीय अपराध है I धारा 290 के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार :
CLASSIFICATION OF OFFENCE
Punishment: Under this section: fine of 200 rupees--- Non-cognizable---Bailable
This section is non-cognizable and bailable
हिन्दी में परिभाषा
धारा 290 भारतीय दंड संहिता : जो कोई व्यक्ति ऐसे मामले में लोक बाधा उत्पन्न करेगा जो इस भारतीय दंड संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है तो उसे उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर दो सौ रूपए तक का आर्थिक दंड के रूप में जुर्माने के द्वारा दण्डित किया जाएगा I
यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो इस धारा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि उस प्रकार की लोक बाधा या Public Nuisance जिसके लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विशेष रूप से सजा दी गयी है तो उस अपराधी को उस धारा के अंतर्गत ही दण्डित किया जाएगा और यदि ऐसी लोक बाधा जिसके लिए विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है तो उस स्थिति में उस लोक बाधा के लिए धारा 290 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा दी जाएगी I
ज्ञात रहे कि इस धारा के अंतर्गत अपराध एक असंज्ञेय अपराध माना जाएगा (संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या है इसकी जानकारी के लिए ये पोस्ट पढ़ें I पोस्ट को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें) और साथ ही इस धारा के अंतर्गत अपराध एक जमानती अपराध होता है I यहाँ यह बताना आवश्यक है कि असंज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार करने की कानूनन रूप से इजाजत नहीं होती है I
For more information watch our YouTube video: click here↦ Public nuisance (Hindi)
No comments: